राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सब्सिडी दरों पर खाद्य अनाज प्राप्त करने का एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। इसे पहचान प्रमाण के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी बनाने के लिए।
राशन कार्ड के प्रकार
- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड
- एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) कार्ड
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण (वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अन्य सरकारी आईडी)
- निवास प्रमाण (बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक)
- परिवार की तस्वीर
- आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण
- कोई रद्द या सरेंडर किया गया राशन कार्ड (यदि हो)
कौन आवेदन कर सकता है?
- भारतीय नागरिक
- जिसके पास किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का राशन कार्ड न हो
- 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति
- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (nfsa.gov.in) पर जाएँ।
- बाएँ तरफ “Apply for Services” विकल्प पर क्लिक करें।
- “Issuance of New Ration Card” चुनें।
- आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें।
- स्कैन किए गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
इससे आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं! ऑनलाइन स्टेटस कैसे जाने इसकी जानकारी आप को यहाँ से मिल सकती है |